उपभोक्ता अब बेफिक्र होकर कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
भारत में रहने वाले अधिकतर लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से आजकल खरीदारी करने लगे हैं लेकिन कई बार उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है वह कुछ और सामान मंगाते हैं और उनको कुछ और ही दे दिया जाता है ऐसे में केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट अब ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी लागू कर दिया है इसके लागू होने से ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी जिसकी वजह से वह ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे आपको बता दें कि पिछले साल की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बदलाव किया गया था जिसके बाद ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था जिसके बाद 20 जुलाई 2020 को यह पूरे देश में लागू हो चुका है इसके लागू होने से अब ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जो भी वस्तु लिस्टेड है एवं जो कंपनी या विक्रेता उस सामान को बेच रहा है उसे सामान से जुड़ी सारी जानकारियां वेबसाइट पर देनी होगी जैसे कि सामान कब बना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है एक्सपायरी डेट क्या है उसकी कीमत एवं वह किस जगह पर बना है
इस प्रकार की सारी जानकारियां उपभोक्ताओं के साथ साझा करनी होगी वही नए कानून के मुताबिक यदि उपभोक्ता ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदे गए किसी भी सामान की शिकायत करना चाहता है तो वह अपने नजदीकी कंज्यूमर कमीशन पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है एवं नए नियम के मुताबिक ₹500000 से कम के केस फाइल करने पर कोई भी फीस उपभोक्ता से नहीं ली जाएगी एवं केस की सुनवाई के दौरान यदि उपभोक्ता उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसकी उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है
इसके अलावा नए कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदता है यदि वह प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उस नुकसान की भरपाई भी मैन्युफैक्चर या विक्रेता को करनी होगी वहीं उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान से यदि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की चोट या फिर हानि पहुंचती है तो विक्रेता को 6 महीने तक की सजा या फिर ₹100000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा यदि खरीदे गए प्रोडक्ट से उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो विक्रेता को 7 साल की सजा या फिर ₹1000000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा