सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी के शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी विदेशी शराब व बीयर
अब उत्तर प्रदेश भर के शॉपिंग मॉल्स में भी विदेशी शराब और बीयर की बिक्री हो सकेगी। मंत्रिपरिषद ने विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 पर मुहर लगा दीहै। आबकारी विभाग शॉपिंग मॉल्स में सील्ड बोतल में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
मॉल्स में खुलने वाली दुकानें मौजूदा दुकानों के अतिरिक्त होंगी। हालांकि, अभी लॉकडाउन के चलते 31 मई तक प्रदेशभर के शॉपिंग मॉल्स बंद हैं।पहले मॉल में विदेशी शराब
की फुटकर बिक्री का प्रावधान नहीं था लेकिन अब सील्ड बोतलों में मॉल में विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।
ये लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरीफर्म या सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते है। मॉल जिनमें ऐसी दुकाने खोली जायेंगी उनका न्यूनतम प्लिंथ ऐरिया 10000 वर्ग फीट होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं।
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