क्या किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट पर उपनाम लिखवाने से चालान कट सकता है?
उसके रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी है (जैसा कि इस कार में दिख रहा है)
ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट से आड़े-तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. स्टायलिश फॉन्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट के नियम नंबर 50 और 51 में इस बारे में जानकारी दी गई है.
गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर ये हैं नियम
बाइक और कार के साथ दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर खास नियम हैं. इसमें 70 सीसी से नीचे की बाइक के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होनी चाहिए. अगर 70 सीसी से ज्यादा की बाइक या थ्री व्हीलर होता है तो नंबर वाले फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए.
नंबर प्लेट पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी है. नंबर प्लेट मुड़ा-तुड़ा नहीं होना चाहिए. वो दूर से स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए. किसी भी तरह से गाड़ी के नंबर को छिपाना गैरकानूनी है.
अगर आप ट्रैफिक पुलिस के कैमरे से बचने के लिए गाड़ी का नंबर छिपाते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है. ट्रैफिक पुलिस कैमरे से गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान ओनर के घर भेज देती है. इससे बचने के लिए अक्सर बाइक वाले नंबर प्लेट को किसी कपड़े या किसी और तरीके से ढंक देते हैं. लेकिन ऐसा करने पर कानूनन जेल की सजा हो सकती है.
मोटर व्हीकर एक्ट के मुताबिक गाड़ी का नंबर गलत लिखना, गलत तरीके से नंबर बदलना या उसे छिपाना गैरकानूनी है. इसके आरोपी पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हो सकता है.