हाईकोर्ट ने कहा- संक्रमण रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, सरकार को नाइट कप! लगाने की सलाह

उत्तर प्रदेश कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत
चुनाव टालने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर
दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार
संहिता जारी कर दी है।

जरूरी है कि चुनाव टालने की बजाय
संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। जनहित
याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माधुर और
न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की बेंच ने की। इससे पहले मंगलवार
को प्रदेश में बेकाबू होते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने
नाइट कपy पर विचार करने के लिए कहा था।

इसके अलावा
वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। हाईकोर्ट ने कोरोना के
प्रसार को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से शत प्रतिशत
मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि
सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं,
लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है।

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