नई गाइडलाइन : राजस्थान में लगा वीकेंड कर्फ्यू, जानिए कैसी रहेगी पाबंदियां

कोरोना के लगातार विस्फोटक आंकड़े सामने आने के अब प्रदेश सरकार भी लगातार सख्त रवैया अपनाती जा रही है। शुक्रवार शाम से एक बार फिर गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके तहत इस हफ्ते भी शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश 25 अप्रेल सुबह 5 बजे से लागू होंगे। बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत सी नई पाबंदियों को भी जोड़ा है। आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदर्थों और किराने के सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।

वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि मण्डियां, फल-सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेंगी।

बैंकिंग का समय किया निर्घारित , ई- मित्र को भी खोलने की अनुमति
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिन्दु नंबर 17 में बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स आमजन की सेवाओं के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ई- मित्र सेंटर्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

इन पर लगाई पाबंदी

-प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही होगी
– निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
– इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी ।
-लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट बंद किया गया। इसी तरह तीन घंटे में पूरा विवाह आयोजन करना होगा

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