प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाला ये टैक्स हटा सकती है सरकार
दोस्तों दोस्तों दोस्तों हेलो दोस्तों हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं यदि आप अपनी प्रॉपर्टी भेजते बेचते हैं तो उस पर आप को टैक्स नहीं देना पड़ेगा 1 फरवरी से होने वाले बजट में राहत दे सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले एलटीसीजी को हटा सकती है. वहीं शेयरों पर LTCG की टाइमलाइन को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर सकती है.
क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में घर, प्रॉपर्टी, बैंक एफडी, ज्वेलरी, बॉन्ड, एनपीएस और कार आदि से हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगता था, लेकिन अब इसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल हो गया है. सरकार बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को बड़ी राहत दे सकती है. सरकार प्रापर्टी की बिक्री पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को हटा सकती है. पिछले वित्त वर्ष में शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को बहाल किया था. अब शेयरों से किसी भी वित्त वर्ष में हासिल होने वाले 1 लाख रुपये से ज्यादा के गेन पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है. शेयर की होल्डिंग पीरियड बढ़ने से आपको निवेश में कम से कम 2 साल तक बने रहना होगा सरकार कंपनियां द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) में भी बदलाव कर सकती है.