दीवाली पर ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्री पर लगेगी रोक
दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल पर उत्तर प्रदेश सरकार विस्तृत
गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादा प्रदूषण
फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। साथ
ही चीनी पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित की जा सकती है।
बुधवार
को डीजीपी एचसी अवस्थी ने पटाखों की अवैध बिक्री रोकने तथा
सुरक्षित स्थानों पर ही इसकी बिक्री की अनुमति देने का निर्देश दिया
है| कोविड-19 के बीच प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबधी
परेशानियों को देखते हुए शासन स्तर पर गंभीर विचार-विमर्श चल रहा
है।
इसमें पटाखों के अंधाधुंध प्रयोग की स्थिति में होने वाली दिक्कतों
पर खास चर्चा की गई है। इसके साथ ही एनजीटी के दिशा-निर्देशों पर
भी मंथन किया गया है|
पटाखों के बारे में जारी सर्कुलर में DGP ने
कहा है कि राजस्व आसूचना निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार
वैध लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेशों से आयात
करने की अनुमति है। सभी आतिशबाजी कम्पनियों को विस्फोटक
अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत अधिकृत किया जाएगा|
अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई
की जाएगी।