अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं बल्कि इतनी होगी उम्र, केंद्र सरकार ने दिया है यह आदेश वरना होगी जेल
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था.लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने उम्र तय कर दी थी जिसका उम्र 18 साल से कम थी उनकी शादी नहीं होती थी और 18 साल की लड़की की उम्र और 21 साल लड़की की उम्र होना अनिवार्य थी.
लेकिन सरकार ने एक और नया फैसला लिया है जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से नहीं बल्कि 21 साल होने पर विचार चल रहा है अगर उससे कम हुई तो घरवालों को हो सकती है जेल तो चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार लड़कियों की विवाहित उम्र 21 वर्ष करने के विचार कर रही है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 18 साल की कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किया जा रहा है.
जिसके लिए केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में विवाह आयु सजा और जुर्माना समेत बदलाव पर विचार कर रही है इसके लिए सरकार कानून मंत्रालय से भी राय मांग रही है.
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल अनिवार्य है लेकिन इस अधिनियम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के सामने पेश करते हुए कहा है.
कि हमें लड़कियों की उम्र को ज्यादा करके उनकी मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन किया है. जो इस पर 6 महीने पर अपनी रिपोर्ट देगी।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देने से वह जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती थी और उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी. इसलिए सरकार यह नया कानून लेकर आई है जिसमें लड़की की उम्र 21 साल होना अनिवार्य माना जाएगा। इसे लड़कियों की मृत्यु दर में भी कमी आएगी,
इसके अलावा यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में 27 फ़ीसदी लड़कियों की शादी 18 साल तक की आयु में और 7 फ़ीसदी की 15 साल तक किया उम्र में हो रही है जिसके कारण कम उम्र में मां बनने और मां के प्रसव के दौरान मौत हो रही है.
अगर यह सरकार बिल पास करती है तो समाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा और लड़कियों की मृत्यु दर में कमी आएगी।