दिल्ली-यूपी-हरियाणा के लिए हो एक ही पास: सुप्रीम कोर्ट
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के लिए एक ही पास होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए पास होना चाहिए। एक हफ्ते में हो समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के लिए एक ही पास होना चाहिए।
मतलब इसका पास एक ही जगह एक ही पोर्टल पर बनना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से इसपर एक हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इसका समाधान निकाले।
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