यूपी में बिना मास्क लगाए घूमना अब दण्डनीय अपराध होगा, 100 से लेकर 500 रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में बिना अपने चेहरे को ढंके सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
दोपहिया वाहन पर केवल चलानेवाला ही बैठ सकता है। पीछे बैठी पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया गाड़ियों चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है।
इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। बिना मुंह ढंके सड़क पर निकलने पर 100-500 तक जुर्माना |
श्री प्रसाद ने बताया महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना चेहरे को ढंके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। बिना चेहरा ढंके निकलने वाले व्यक्त से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये, तीसरी बार या उसके बाद या बार – बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपये का जुर्माना लिया जायेगा।