आधार कार्ड से लिंक ना होने पर रद्द नहीं होगा आपका पैन कार्ड, पढ़े पूरी खबर

दोस्तों यदि आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो यह जल्दी ही रद्द हो जाएगा आधार एक्ट की वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में विचार अधीन है अब तक इस पर ऐसा कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की तारीख अब 31 मार्च 2020 तक रखी गई है हाई कोर्ट के अनुसार पैन और आधार कार्ड लिंक की डेडलाइन को बार-बार बढ़ाकर डेट जारी करना भी अवैध है.

Image result for Aadhaar से लिंक नहीं होने पर भी रद्द नहीं होगा PAN कार्ड

विसेन की पीठ ने कहा कि हम यहां एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *