UP में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना अब पड़ेगा महंगा, भरना होगा 10 हजार तक जुर्माना

उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना काफी
महंगा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत
बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश जारी कर दिया
गया है।

शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए
जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए
और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

इसके साथ ही बिना
सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल
से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच
हजार रुपए जुर्माना होगा।

अब अगर कोई गाड़ी चलाते समय फोन
पर बात करते पकड़ा गया तो उसे 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा।
बता दें कि दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव
को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दी थी। अब इसका शासनादेश जारी
किया गया है।

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