UP: गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में दर्ज होगा पूरा ब्योरा, जानें क्या है स्वामित्व योजना

लखनऊ: स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों में रहने
वाले लोगों को दी जाने वाली घरौनी (ग्रामीण आवासीय अभिलेख)
में उनकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्योरा दर्ज होगा, जिससे कि
संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर झगड़े-फसाद की गुंजायश न रहे।

ग्रामीणों को घरौनी मुहैया कराने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने
के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया
विनियमावली, 2020 को अधिसूचित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के
ग्रामीणों को पहली बार मिलने जा रही घरौनी में संपत्ति के स्वामी का
जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना और ग्राम पंचायत का नाम दर्ज होगा।


ग्राम कोड और गांव के नाम का भी उल्लेख होगा। इसमें सर्वेक्षण वर्ष
भी अंकित किया जाएगा। संपत्ति का आबादी गाटा संख्या और भूखंड
संख्या भी दर्ज होगा।

प्रत्येक भूखंड का 13 अंकों का यूनीक आइडी
नंबर भी इसमें अंकित होगा। संपत्ति के वर्गीकरण को भी इसमें
दर्शाया जाएगा जिससे पता चले कि संपत्ति किस श्रेणी या उप श्रेणी
की है।

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