पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को NDRF में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष
(NDRF) में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार
कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स
फंड भी चैरिटी फंड ही है।
लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत
नहीं। कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।
केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय और
राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे फंड
पर रोक नहीं लगाते है।
जिनमें स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं।
केन्द्र सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड बनाने पर रोक नहीं है, इस
फंड में लोग स्वेच्छा से दान दे सकते हैं, इसलिए सारा पैसा NDRF
में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, इस मामले में दायर
जनहित याचिका ख़ारिज की जाए।