देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 582 के पार
महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 116 हो गई है। सांगली में एक ही परिवार के 5 लोग संपर्क में आने से और मुंबई के 4 लोग विदेश यात्रा या संपर्क में आने की वजह से पॉजिटिव हुए।
देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हो जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार की आधी रात 12 बजे से देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। पीएम मोदी के लॉकडाउन घोषणा के बाद अगर कोई नियमों को तोडता हुआ दिखाई देगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं लॉकडाउन में क्या है सजा और जुर्माने का प्रावधान।
लॉकडाउन के दौरान पूरे देश भर में धारा 144 लागू रहेगी। लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं मानने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों की बात है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही 1 महीने की सजा।
लेकिन इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई, दंगे की स्थिति हुई दो सजा 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। साथ ही ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि अगर आपके ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है, खतरा पैदा होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।