अब अधिक बिजली बिल आने पर भरना होगा रिटर्न्स
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 की आय का ब्योरा देने वाले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। सरकार ने इसके साथ ही उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी कर दिया है,
जिनका पिछले वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल आया, उनके चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की जमा रही या फिर जिन्होंने वर्ष के दौरान विदेशी यात्रा में दो लाख रुपये से अधिक खर्च किया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वित्त वर्ष (एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की आय) की रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारण वर्ष 2020-२१ में भरे जाने वाले सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2, आईटीआर-3, सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किए हैं।
नए आयकर रिटर्न फॉर्म में करदाताओं को वर्ष के दौरान कुछ बड़े खर्चों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है किसी व्यक्ति के चालूखाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की जमा, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से अधिक बिजली खपत के बिल जैसे ऊंचे लेनदेन से जुड़ी जानकारियां देना अनिवार्य होगा इसी के साथ किसी आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिक आईटीआर-1 सहज फॉर्म भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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