Liquor shops unlocked in UP, now liquor will be sold from 10 am to 9 pm

UP में अनलॉक हुई शराब दुकाने, अब सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी शराब की बिक्री

यूपी सरकार ने एक शासनादेश जारी करके राज्य में शराब की दुकानें खुलने के समय को बढ़ा दिया है। प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी।

यह नियम थोक व फुटकर दोनों तरह के विक्रेताओं पर लागू होगा। वहीं कंटनेमेंट जोन व हॉटस्पॉट में पूर्व में भी बिक्री प्रतिबंधित थी। सोमवार को प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने बताया- अनलॉक के पहले चरण में लोगों को तमाम रियायतें दी गई हैं।

बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें भी सुबह दस बजे से रात नौ बजे बिक्री करेंगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित रहेगा।

आपको बता दे कि इससे पहले लॉकडाउन-3.0 में सरकार ने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दी थी।

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