इस देश में किसी को लिफ्ट देना क्राइम है, 90% लोग नहीं जानते इस कानून के बारे में
हमारे देश में काफी सारे कानून ऐसे हैं जिनके बारे में 90% लोगों को पता नहीं होता है। पब्लिक को उसके बारे में तब पता चलता है जब कोई उन्हें बताता है या फिर जब वह उस कानून को तोड़ चुके होते हैं और चालन उनके हाथ में होता है। तो आज हम एक ऐसे ही नियम के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ताकि आप उससे पहले ही बस सके।
क्राइम है अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना-
किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना एक क्राइम है जिसमें आपके ऊपर चालान हो सकता है। ऐसा कई बार होता है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं तो कोई अनजान व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगता है और आप उसको लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना एक क्राइम है। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
धारा 66/192 में आपको कोर्ट से ही लाइसेंस मिलता है, मतलब आपको कोर्ट में जाकर के जुर्माना भरना पड़ता है। असल में कानून यह मानता है कि अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं.
तो आप उससे पैसे ले रहे हैं और किसी को पैसे लेकर के अपनी गाड़ी में बैठाना यह एक कमर्शियल एक्टिविटी है। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसे कमर्शियल लाइसेंस कहते हैं।
जब आप किसी व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो ट्रैफिक पुलिस यह मानती है कि आप बिना किसी कमर्शियल लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है।