आखिर क्यों नहीं होती राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट, जानिए इसके बारे में

आप सभी जानते हैं कि आपको भी गाड़ी खरीदने हैं उसका नंबर प्लेट होना जरूरी है उसके बिना आप गाड़ी को रोड पर चला नहीं सकते, लेकिन आपको नहीं पता कि राष्ट्रपति की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होता ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं.

आप सभी जानते हैं कि हर गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा होता है जिसकी अलग पहचान होती है उसके लिए आपको आरटीओ द्वारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कराना होता है जिसके बाद आपको गाड़ी का नंबर लेने मिलता है लेकिन आपने कभी गौर किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल सहित कई वीआईपी कालूपुर स्टेशन नंबर प्लेट नहीं होती आखिर ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं.

सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का सीधे शब्दों में अर्थ यह है कि किसी गाड़ी को सड़क पर चलने देने की अनुमति देने के लिए सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसे ही आरसी या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है।

 इस रजिस्ट्रेशन का नंबर ही आपकी गाड़ी का नंबर कहलाता है, जो दिल्ली में DL, चंडीगढ़ में CH, उत्तर प्रदेश में UP, उत्तराखंड में UK, पंजाब में PB और बिहार में BR से शुरू होता है। किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है।

ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक ‘किंग कैन डू नो रॉन्ग’ यानि एक राजा कभी भी गलत नहीं कर सकता। इसी वजह से राष्ट्रपति व अन्य माननीयों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। यही वजह है कि राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नही होता है।

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