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योगी कैबिनेट की नए MSME कानून को मंजूरी, 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट
बैठक में कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस
एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के
महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जाएगी।


इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए
उद्यमी को 900 दिन का समय मिलेगा। सीएम योगी का मानना है कि
इससे समय की बचत होगी। पहले किसी भी व्यक्ति को लघु उद्योग
शुरू करने के लिए महीनों भाग दौड़ करनी पड़ती थी और उसके
बाद उसे अपना उद्योग लगाने की अनुमति मिलती थी।

इससे समय
भी बर्बाद होता था और समय पर आम नागरिकों को रोजगार भी
नहीं मिल पाता था। इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे सूबे पर पड़ता था
लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी ने नए कानून का सृजन करके आम लोगो
को बड़ी राहत दी है।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में
राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों
में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी। जिला स्तरीय नोडल
एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श
कर अनुमति प्रदान करेगी।

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