यूपी लॉकडाउन 4.0: योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए कितनी मिली छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4.0 के लिए
दिशा-निर्देश जारी कर दिए। नई गाडडलाइन के मुताबिक राज्य में
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है।
ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी
दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन, शहरों में साप्ताहिक बाजारों को
खोलने की इजाजत नहीं होगी। प्रदेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
और मेट्रो रेल सेवा पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है।
यह मिली छूट
- रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां
खुलेंगी। - रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की
दुकानें भी खुलेंगी। - पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
- प्रदेश भर में निजी वाहनों को चलने की अनुमति दी गई।
- बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की
अनुमति।
नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले
हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध
नहीं रहेगा।
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने
की अनुमति होगी, बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा किन्तु महिला
पिछे बैठ सकती हैं। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति
ही चल सकेंगे।
इन पर होगी पाबंदिया- - सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क,
थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। - सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक
स्थल बंद रहेंगे।
राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को
फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से
आदेश जारी किए जाएंगे। - दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश
की अनुमति नहीं होगी।
अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को अनुमति फिलहाल नहीं।