यदि पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट लिखने से मना करें, तो क्या करें? जानिए
यदि किसी संज्ञेय अपराध की F.I.R. लिखने से पुलिस मना कर दे तो हमारे देश में यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पाज़ आपके पास निम्न उपाय हैं-
- यदि आपके पास कोई अप्रोच है तो दवाब डाल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- पुलिस के उच्च अधिकारी से लिखित शिकायत कर सकते है। यह लिखित शिकायत या तो एक प्रतिलिपि पर रिसीव करवा लें अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा उच्च अधिकारी को भेजें। रजिस्ट्री की रसीद संभाल कर रखें। उच्च अधिकारी F.I.R. लिखने का आदेश सम्बंधित पुलिस थाने को दे सकता है।
- किसी अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रार्थनापत्र दे सकते है। न्यायालय सम्बन्धित पुलिस थाने के भारसाधक को F.I.R. दर्ज कर जांच करने का आदेश दे सकता है।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा लिखित शिकायत दे सकते है। (मुख्यमंत्री पोर्टल का उल्लेख केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया गया है, भिन्न भिन्न राज्यो में अन्य व्यवस्था हो सकती है)। इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी काम कर जाता है।
- इसके अतिरिक्त ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर शिकायत करने से भी कभी कभी काम हो जाता है।
3 नंबर का तरीका मेरा फेवरेट है। 99 प्रतिशत सफल भी है। आपको जो ठीक लगे वो तरीका अपनाएं। सफलता अवश्य मिलेगी।
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस F.I.R. लिखने के लिए बाध्य है। इसके संबंध में यह उत्तर पढ़ सकते है। लेकिन जमीनी हालात बहुत अलग हैं।