मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम जारी, 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिठाई की दुकानों
के लिए नए नियम जारी किए हैं।
अब बिक्री के लिए रखे गए मिठाई
के डिब्बों पर ‘निर्माण की तारीख’ प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही
दुकानदारों को उपभोक्ताओं को यह भी बताना होगा कि कितने समय
तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। ‘
निर्माण की तारीख’ और ‘उपयोग
की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे।