जब हम अपने कुछ रिश्तेदारों को सेल्फ चेक जारी करते हैं, तो क्या यह आवश्यक है कि हमें चेक के पीछे हस्ताक्षर करना होगा?

चेक के पीछे जो हस्ताक्षर करने होते हैं वह तभी करने होते हैं जब आप उस का नगद भुगतान प्राप्त कर रहे होते हैं और यह हस्ताक्षर एक तरह से रुपया प्राप्त करने की रसीद माना जाता है.

अगर आप किसी दूसरे को चेक दे रहे हैं तो उसे सेल्फ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका भुगतान कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त करेगा और इस हालत में चेक के पीछे उसे ही हस्ताक्षर करने चाहिए.

चेक दो प्रकार के होते हैं

  1. बियरर (bearer) चेक : इस तरह के चेक चेक का भुगतान कोई भी ले सकता है . जो उस चेक को लेकर के बैंक में जाएगा वही उसके पीछे हस्ताक्षर करेगा. अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस चेक को अपने खाते में जमा करता है तो भी उसे पीछे अपना खाता नंबर लिखकर यह लिखना पड़ेगा कि मेरे इस अकाउंट में जमा कर दिया जाए और हस्ताक्षर करने पड़ेंगे.

२. ऑर्डर (ORDER) चेक : अगर इस तरह का चेक आप किसी अन्य को बैंक जाकर भुगतान लाने के लिए देते हैं तो आपको चेक के पीछे भुगतान निर्देश लिखकर( इसका भुगतान फला फला को कर दिया जाए जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित हैं) अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा.

यदि आप चेक के सामने सेल्फ की जगह किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं तो उसका भुगतान उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम वहां लिखा गया है और उसे अपनी पहचान सत्यापित करानी पड़ेगी या उसको अपने खाते में जमा करना पड़ेगा.

आपके लिए सलाह यह है कि अगर चेक बियरर है तो सेल्फ चेक लिखकर चेक के पीछे हस्ताक्षर ना करें.

यदि चेक आर्डर है तो जिसे दिया जा रहा है उसका नाम भी लिखें.

यदि आपकी इच्छा है कि इस चेक का भुगतान केवल खाते में ही किया जाए तो आप नाम लिखकर उसे अकाउंट पेयी भी बना सकते हैं, फिर इसका भुगतान कैश नहीं हो सकता इसे पेयी के एकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा।

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