आधार नंबर में एक छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, भरना पड़ सकता है 10000 का कैंची
पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख लगभग आ रही है और इसे सूची करना जरूरी है, नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।] लेकिन, शामिल करने पर पैन और आधार नंबर को एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह भी जान लें कि पैन कार्ड की जगह आधार नंबर का उपयोग करने में की गई छोटी सी गलती आपको 10 हजार रुपए का कैंची लगवा सकती है।] दरअसल, केंद्र सरकार ने पैन-आधार इंटरचेंजबिलिटी नियम को नोटिफाई कर दिया है और इसके बाद आपको अपने पैन नंबर की बजाय आधार नंबर देने में ज्यादा सावधानी बरतना होगा। क्योंकि आयकर विभाग आपकी एक छोटी सी गलती पर आपसे लगाएगा और यह तय हर बार गलती करने पर लगेगा।
नियम में संशोधन किया गया
दरअसल, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 272B में संशोधन किया है और इसके बाद पैन नंबर के बदले आधार नंबर को कोट करते हुए यूजर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर सीधे तरीके से 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसका अधिकार भौतिकी कर अधिकारियों को होगा। यह एक बार नहीं बल्कि हर बार गलती करने पर लगाया जाएगा।
क्या धारा 272B है
शिशु एक्ट की धारा 272B के अनुसार, अगर कही भी किसी व्यक्ति को पैन या आधार नंबर देने या कोट करने की जरूरत हो और ऐसा करने में उससे कोई गलती होती है तो डेटालैन अधिकारी उस पर इस गलती के लिए खतरे डाल सकते हैं। इसलिए सावधान रहनाकर जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है इसलिए नहीं, भारी दर्द हो सकता है और एक बार नहीं बल्कि हर बार।
कब लगेगा
- यह पेटेंट रिटर्न या किसी दस्तावेज में पैन की बजाय गलत आधार नंबर डालने पर लगेगा।
- किसी भी ट्रांजैक्शन के अगले पैन या आधार नंबर नहीं दे पाते हैं
- अल्कम टैक्स विभाग नंबर लेने के साथ ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी देखेगा। अगर ई वेरिफिकेशन फेल हुआ तो भी लगेगा।
- बैंक में गलत आधार नंबर देने पर भी जुर्माना लग सकता है।
दोस्तों यह पोस्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह पोस्ट आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसी खबरें आप रोजाना पा सके धन्यवाद।