अगर बैंक वाले “एनओसी” नहीं दें, तो क्या करें? जानिए
एन.ओ.सी. शब्द का प्रयोग बैंकिंग में अक्सर लोन के सम्बन्ध में किया जाता है. अगर आपने बैंक से लोन लिया था और आपने पूरा लोन चूका दिया है तो बैंक आपको एन.ओ.सी/ नो.डियूज़ सर्टिफिकेट देने के लिए बाध्य है.
अगर आपको लोन चुकता करने के बावजूद आपको बैंक की शाखा नो डियूज़ सर्टिफकेट नहीं दे रहा है तो आप निम्न तरीके अपनाएं:
आप अपने लोन का स्टेटमेंट शाखा से ले लें,
फिर आप स्टेटमेंट को ले कर बैंक के रीजनल ऑफिस/ सर्किल ऑफिस/ जोनल ऑफिस जाएँ, और वहां के सहायक महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक से अपनी बात कहें। आपको अगले दिन आपके नंबर पर कॉल आ जाएगा की अपनी एन.ओ.सी ले लीजिये। आपकी बात यहीं खत्म हो जाएगी।
फिर भी दिक्कत आती है तो एक कंप्लेंट लिखे और साथ में स्टेटमेंट लगाएं। दोनों को बैंक के CSS ( कस्टमर सर्विस सेक्शन) में मेल कर दें. इसकी मेल आईडी. आपको हर बैंक की वेबसाइट पर मिलेगी।
फिर भी दिक्कत आती है तो हर जिले में अग्रणी बैंक प्रबंधक होते हैं जो सभी बैंको के कार्य को मॉनिटर करते हैं. आप वहां पर जा कर अपनी बात रखें। आपकी समस्या हल हो जाएगी।