अगर कोई २००० के नोट को जला दे या उसे नष्ट कर दे तो इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को लाभ होगा या हानि? इसके लिए न्याय पालिका द्वारा किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? जानिए

अगर कोई रू 2000/- या अन्‍य किसी मूल्‍य के वैध मुद्रा नोट को नष्‍ट करता है तो ऐसा करने से भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पत्ति का कोई नुकसान नहीं होता है । क्‍योंकि किसी व्‍यक्‍ति को कोई मुद्रानोट भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्‍य पक्षकार द्वारा, उस नोट के मूल्‍य के बराबर कोई सम्पत्ति या सेवा प्राप्‍त करने के प्रतिफल में प्रदान किया जाता है । अत: यदि कोई व्‍यक्‍ति किसी मूल्‍यवर्ग के वैध नोट को नष्‍ट करता है तो वह उस मूल्‍य के बराबर अपनी ही सम्पत्ति का नुकसान करता है ।

वैध मुद्रानोट को जलाने से उस नोट की छपाई में आने वाले खर्च के बराबर रिजर्व बैंक को आर्थिक नुकसान होता है ।

एक वैध मुद्रानोट भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पत्ति होती है । मुद्रा नोट, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आमजन को उपलब्ध करवाया जाता । आमजन को मुद्रानोट प्रयुक्त करने का अधिकार है, नष्ट करने का नहीं अतः वैध मुद्रानोट को जलाना या नष्‍ट करना एक आपराधिक कृत्य माना जाता है और ऐसा करनेे वाला तत्‍सम्‍बन्‍धी कानूनी कार्यवाही केे लिए दायी होता है ।

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