वाराणसी: गंगा में अब साबुन लगाकर नहाया तो लगेगा पांच सौ रुपए जुर्माना

वाराणसी नगर निगम घाटों पर होने वाली गंगा आरती और पंडो से
भी शुल्क वसूलेगा। यहीं नहीं गंगा-वरुणा किनारे होने वाले विभिन्न
आयोजनों यहां तक की सामाजिक कार्यों पर भी शुल्क लेगा।

नगर
निगम ने नदी किनारे रखरखाव, संरक्षण एवं नियंत्रण के लिए उपविधि
2020 की घोषणा करते हुए बुधवार से शुल्क प्रभावी कर दिया
है। नगर निगम घाटों पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रतिदिन
चार हजार रुपये, धार्मिक आयोजन के लिए 500 रुपये प्रतिदिन व
सामाजिक कार्य के लिए 200 रुपये प्रतिदिन लेगा।

यह शुल्क एक से
15 दिनों तक चलने वाले आयोजनों के लिए लगेंगे। इसके अलावा 15
दिन से लेकर एक साल तक चलने वाले आयोजनों पर वार्षिक शुल्क
के रूप में पांच हजार रुपए लगेंगे। वहीं साबुन लगाकर कोई नहाते
मिलेगा तो 500 रुपए, कचरा फेंकने पर 2100 रुपए जुर्माना वसूला
जाएगा।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के जल निकासी पर 50 हजार से
20 हजार रुपए तक का शुल्क है। नगर निगम के इस नए नियम का
विरोध भी शुरू हो गया है। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा
धार्मिक आयोजन पर शुल्क बिल्कुल भी उचित नहीं है।

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