Rahul's target on Modi government, says arrogance is more dangerous than ignorance

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया
गया है कि अब कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर
या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है।

गृह मंत्रालय ने ये फैसला
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इसके लिए
किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत
नहीं होगी। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद
370 से मुक्त किया गया है, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था।

अब केंद्र शासित प्रदेश
होने के एक साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया
गया है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते
हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड
में इन्वेस्ट की जरूरत है।

लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों
के लिए ही रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में
सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे।
लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर
अपना काम शुरू कर सकते हैं।

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