भूखे मजदूरों से पैसे वसूले:सोनिया गांधी की घोषणा के बाद अब केन्द्र सरकार ने बोल दी ये बड़ी बात जानिए आप भी
पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की कि प्रवासी मज़दूरों को विशेष ट्रेनों में बिल भेजा जाएगा।
रेल मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस बयान पर पलटवार किया कि श्रमिकों के टिकट के लिए केवल 15 प्रतिशत धन राज्य सरकार द्वारा लिया गया था।
रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए सुविधा बढ़ा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर इस संकट के दौरान भी ट्रेन टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया है।
इस संबंध में, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रवासियों की मदद न करके खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
ये भी पढ़ें-लॉकडाउन-3 शुरू हो चुका है. 4 मई से. 17 मई तक चलेगा. इस बार लॉकडाउन कुछ-कुछ छूट के साथ लागू हुआ है. दुकान-डलिया तो खुल रही हैं, लेकिन ज़्यादा इधर-उधर जाना अभी भी मना ही है. किसी बहुत ही ज़रूरी काम से कहीं आना-जाना हो तो उसके लिए एक सुविधा दी गई है- ई-पास. वैसे तो पहले और दूसरे लॉकडाउन में भी बेहद जरूरी होने पर लोगों को ट्रैवल पास दिया जा रहा था. लेकिन इस बार ई-पास की सुविधा जोड़ी गई है. नाम से ही जाहिर है कि ये पास ऑनलाइन बनवा सकेंगे.
लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? इस खबर में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं.
ई-पास के लिए अप्लाई कौन कर सकता है?
दो तरह के लोगों को ई-पास मिल सकता है..
- जो किसी ज़रूरी सेवाओं से जुड़ा हो. जैसे मेडिकल, मीडिया, फूड डिलिवरी आदि. लॉकडाउन के शुरुआती दौर में इन्हें छूट थी. लेकिन फिर रोका जाने लगा था. अब ये ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ई-पास दिखाकर छूट ले सकेंगे.
- जो बेहद इमरजेंसी में हो. माने जब आप ई-पास के लिए अप्लाई करेंगे तो कारण पूछा जाएगा. जिसकी ज़रूरत वाकई में ज़रूरत टाइप लगी, उसे मिल सकता है. जैसे अगर किसी की तबीयत ख़राब है, या जो कहीं फंसे हुए हैं और निजी वाहन से अपने घर जाना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ई-पास देगा कौन?
राज्य सरकारें अपने स्तर पर ई-पास दे रही हैं. DCP, एडिशनल DCP या DM स्तर के अधिकारी ये काम देख रहे हैं. ई-पास चाहिए तो इन्हीं के दफ्तर से अप्लाई करना होगा. नियम और स्वविवेक का इस्तेमाल करके यही अधिकारी तय करेंगे कि आपके दिए कारण पर ई-पास जारी होगा या नहीं.
कैसे करें अप्लाई?
अप्लाई करने के भी दो तरीके हैं.
पहला – ऑफलाइन. यानी ऊपर जिन अधिकारियों का ज़िक्र किया, उनके दफ़्तर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
दूसरा – अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन व्यवस्था भी है.