बदल गया है सिम कार्ड से जुडा ये नियम, जान लो वरना पछताओगे…..

कंपनियों के लिए सिम कार्ड प्राप्त करना और सक्रिय करना और कर्मचारियों को देना आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी को हरी झंडी दे दी है। कंपनियों को अब सिम कार्ड के लिए अधिक दस्तावेज नहीं देने होंगे। यह भी पता चला है कि सिम कार्ड केवल एक ओटीपी में सक्रिय होगा।

दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी पर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे मोबाइल कंपनी को एप्लिकेशन फॉर्म में ग्राहक के देशांतर अक्षांश को भरना होगा। कंपनी के पंजीकरण को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भी जांचना होगा। कंपनियों को इस नई प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर लागू करना होगा। यह कहा गया है कि नए नियम जल्द ही व्यक्तिगत मोबाइल ग्राहकों पर भी लागू हो सकते हैं।

नया नियम लागू

इससे पहले, ट्राई ने टैरिफ पर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें कंपनियां टैरिफ से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं छिपा सकेंगी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, टैरिफ के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा। ट्राई का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल योजनाओं के बारे में पारदर्शिता लाना और उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद करना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनियों को इन दिशानिर्देशों को 15 दिनों में लागू करना होगा, जिसमें कंपनियों को एसएमएस, वॉयस कॉल, डेटा सीमा दिखाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, कंपनियों को अब बिल की वैधता और समय सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। कंपनियों को अपने ग्राहकों को अति प्रयोग के आरोपों के बारे में बताना होगा।

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