जानें होली को लेकर क्या है UP सरकार की गाइडलाइंस, कहां सख्ती और कहां मिलेगी छूट?
Covid 19 के चलते एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर होली
मनानी पड़ेगी। कई राज्यों ने अपने यहां सार्वजनिक जगहों पर
होली खेलने पर रोक लगा दी है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों
को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण
फैसला किया है। प्रदेश में 30 मार्च तक कक्षा 1-8 तक के सभी
निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
यूपी कोरोना के
बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने निर्देश
जारी किए हैं कि होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की पार्टी
आयोजित नहीं की जाएगी। गृह विभाग ने पार्टियों के अलावा
किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है।
अगर किसी भी तरह का आयोजन करना है तो इसके लिए जिला
प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कोविड नियमों
का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सूबे के सभी
जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं।
इन
निर्देशों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे
नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके
अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स बिना मास्क के घर
से नहीं निकले।