कंगना रणौत मामले में हाईकोर्ट ने संजय राउत से पूछा- बताएं किसे कहा था हरामखोर?
कंगना रणौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को बॉम्बे
उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत में विवादित शब्द
‘हरामखोर’ भी गूंजा। इसपर अदालत ने कहा कि संजय राउत को यह
बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था।
दरअसल, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ ने एक
वीडियो क्लिप चलाया, जिसमें राउत ‘वो हरामखोर लड़की’ कहते हुए
सुनाई दे रहे थे। अदालत ने डॉ. सराफ से रणौत के सभी ट्वीट और
राउत के पूरे वीडियो साक्षात्कार को प्रस्तुत करने के लिए कहा। वहीं
अदालत ने एक बार फिर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को
फटकार लगाई है।
अदालत ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि
कई मामलों में आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। यदि इस तरह
की तेजी बीएमसी हर मामले में दिखाती तो मुंबई रहने के लिए और
बेहतर शहर होता।
कंगना के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील देते
हुए कहा कि बीएमसी की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का
उल्लंघन है। कंगना के वकीलों की जिरह पूरी हो गई है। बता दें कि
कंगना सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी मुखर रही हैं।